प्रयागराज, जुलाई 27 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। दहेज प्रताड़ना के लगभग 14 वर्ष पुराने मामले में न्यायालय ने आरोपी पति, सास, ससुर को दोषी ठहराते हुए कड़ा दंड सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने पति को दहेज मृत्यु के अपराध में आजीवन कारावास तथा सास और ससुर को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

न्यायालय का आदेश न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि अभियुक्तों पर लगाए गए कुल 45 हजार रुपये के अर्थदंड में से 35 हजार रुपये मृतका के बच्चों को दिए जाएंगे, जबकि शेष राशि राजकीय कोष में जमा होगी। अदालत ने यह आदेश अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अमित मालवीय, बचाव पक्ष के अधिवक्ता एवं पत्रावलि पर उपलब्ध सबूतों का अवलोकन करने के बाद दिया।

मामले की जानकारी अभियोजन की ओर से ठोस साक्ष्य और गवाहों के आधा...