पति के हत्या के आरोपी को साक्ष्य के अभाव में मिली रिहाई
चतरा, जुलाई 21 -- चतरा विधि संवाददाता अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय रणधीर कुमार सिंह की अदालत ने शहर के पांचवा मोहल्ला धंगरटोली निवासी शोभा देवी साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया। शोभा देवी पर अपने ही पति को जहर देकर मारने का आरोप है। इस केस के बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुबोध कुमार मिश्रा ने बताया कि यह मामला सदर थाना कांड संख्या 361/ 2024 दिनांक 26 नवंबर 2024 को दर्ज किया गया था। सूचक भोला चौधरी के द्वारा दर्ज कराई गई थी। सूचक ने अपने आवेदन में लिखा है कि वह सदर थाना के धंगर टोली मोहल्ला के रहने वाले हैं, उनका भाई (मृतक) राजेश चौधरी की शादी शोभा देवी के साथ हुई थी। यह भी पढ़ें- Chatra News: फरार वारंटी गिरफ्तार उसके दो बच्चे भी हैं। सूचक का भाई ( मृतक) राजेश चौधरी हैदराबाद में रहकर मजदूरी का काम करता था। मेरी भवह शोभा देवी का नाजायज स...
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