बुलंदशहर, मार्च 9 -- पति के सामने ही पत्नी से गैंगरेप व लूट में चार अभियुक्तों को अदालत ने सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पीड़ित पक्ष को 13 साल बाद जाकर अदालत से न्याय मिलने की आस पूरी हुई। मामले में विशेष बात यह रही कि वर्ष 2012 में घटना होने के बाद पीड़ित पक्ष ने लोकलाज के चलते सिर्फ चोरी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था लेकिन जब पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया तो पूरी घटना का खुलासा हुआ और गैंगरेप व लूट की धाराओं में मुकदमा तरमीम किया गया। एससी/एसटी एक्ट न्यायालय के विशेष न्यायाधीश तोष कुमार शर्मा द्वारा सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए आजीवन कारावास का फैसला सुनाया। मामले की पैरवी करने वाले वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी सत्यानंद सिंह के अनुसार थाना सासनीगेट में वर्ष 2012 में एक मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसमें अभियोगी के मकान में चोर...
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