पति के चेहरे पर तेजाब डालने में महिला दोषी करार, एक जून को होगी सजा
संभल, मई 30 -- सदर कोतवाली क्षेत्र शहर के मोहल्ला बदायूं दरवाजा में बीते वर्ष विवाद के चलते पति को नशीला पदार्थ खिलाने के बाद चेहरे पर तेजाब डालने के मामले में शुक्रवार को चन्दौसी न्यायालय ने पत्नी को दोषी करार दिया है। न्यायालय द्वारा आरोपी पत्नी को एक जून को सजा सुनाई जाएगी। बदायूं दरवाजा स्थित बुलबुली वाली मस्जिद के निकट रहने वाले मुजफ्फर अली इन्वर्टर-बैटरी का काम करते थे। उनके दो बच्चे हैं। पत्नी कहकशां का व्यवहार लंबे समय से विवादित था और वह अक्सर घरेलू झगड़ा करती रहती थी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 06 मार्च 2025 को कहकशां ने खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर पति मुजफ्फर अली को खिला दिया। जब वह बेहोशी की हालत में पहुंचा तो चेहरे पर तेजाब डाल दिया गया। इस हमले में मुजफ्फर अली का चेहरा और शरीर का आधा हिस्सा गंभीर रूप से झुलस गया था। मामले की ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.