अलीगढ़, जुलाई 31 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। अतरौली क्षेत्र में आठ साल पहले एक व्यक्ति की गैर-इरादतन हत्या व उसकी पत्नी से छेड़छाड़-मारपीट के मामले में एडीजे फास्ट ट्रैक प्रथम अंजू राजपूत की अदालत ने चार लोगों को 10-10 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 60,500-60,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी पक्ष राशन डीलर था और कालाबाजारी करते था। मृतक ने कालाबाजारी का विरोध किया था, जिसे लेकर एक दिन पहले झगड़ा हुआ। इसी के चलते मुल्जिमों ने हत्या कर दी। एडीजीसी स्वर्णलता वर्मा ने बताया कि अतरौली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि 13 अगस्त 2018 को सुबह छह बजे उनके पति घर से टहलने के लिए निकले थे। यह भी पढ़ें- Deoria News: हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास तभी घर से कुछ दूरी पर गांव के ही राजेंद्र, उसके बेटे...