अलीगढ़, अप्रैल 9 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। टप्पल क्षेत्र में छह साल पहले पति की हत्या के मामले में सजा काट रही पत्नी की समयपूर्व रिहाई की अर्जी को शासन स्तर से रद्द कर दिया गया है। 20 अगस्त 2019 को टप्पल क्षेत्र के गांव निगुना सिगुना निवासी दौलत की हत्या की गई थी। जांच में पता चला कि प्रेम संबंधों में हुए विवाद के चलते पति ने पत्नी को बाइक से मायके ले जाने से मना कर दिया। इस पर पत्नी मिथलेश ने अपने देवर के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। छह अप्रैल 2021 को इनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसी बीच मिथलेश ने जिला प्रशासन के समक्ष समय पूर्व रिहाई की अर्जी डाली। इस पर जिला स्तरीय बोर्ड ने संस्तुति न करते हुए शासन को रिपोर्ट प्रेषित की। इसके बाद शासन की ओर से अर्जी रद्द की गई है।
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