नई दिल्ली, अगस्त 8 -- Bihar Crime News: बिहार के दानापुर व्यवहार न्यायालय ने चंदन हत्याकांड में आरोपित पत्नी अनिशा कुमारी व उसके प्रेमी पप्पू कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों आरोपितों पर 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एडीजे-1 कुमार गुंजन ने जुर्माने की राशि चंदन के पिता को देने का आदेश दिया है। वहीं साक्ष्य के अभाव में आरोपित बीवी के पिता उमेर यादव और भाई भीम यादव को पहले ही बरी कर दिया गया था। नौबतपुर के रेगनियाबा गांव निवासी चंदन की वर्ष 2014 में हत्या हुई थी। मृतक के पिता के बयान पर दर्ज कांड में अदालत का फैसला आया है। बताया जाता है कि चंदन कुमार की शादी वर्ष 2008 में दुल्हिन बाजार के सिंघाड़ कोपा निवासी उमेर यादव की पुत्री अनिशा के साथ हुई थी। शादी के बाद दोनों के बीच कुछ दिनों तक सबकुछ ठीक रहा। लेकिन, कुछ दिनों ...