दरभंगा, अगस्त 7 -- अचलेंद्र झा,लहेरियासराय। व्यवहार न्यायालय दरभंगा के जिला व अपर सत्र न्यायाधीश दसम ने गुरुवार को प्रेम प्रसंग में पति की हत्या के आरोप में पत्नी संगीत देवी एवं उसके प्रेमी कुंदन दास उर्फ बजरंगी दास को उम्रकैद व 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर एक-एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी दिलीप कुमार साह ने बहस की। श्री साह के अनुसार घटना 21 जुलाई 2023 की रात सिमरी थाना क्षेत्र के कमरौली गांव के कुमरपट्टी चौर में हुई थी। घटना की प्रथमिकी कमरौली निवासी रामाशीष साह ने दर्ज कराई थी। उन्होंने अपने पुत्र रामकुमार साह की शादी संगीता देवी से कराई थी। मृतक को अपनी पत्नी अभियुक्त से पांच बच्चे थे। घटना के दिन मृतक के बच्चे का जन्मदिन था। रात 11 बजे म...