बुलंदशहर, अप्रैल 30 -- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्याालय मनोज कुमार तृतीय ने वर्ष 2024 में खानपुर क्षेत्र में प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या के मामले में अभियुक्ता पत्नी और उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों पर 20-20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। गुरुवार को अभियोजक भूपेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि वर्ष 2024 को खानपुर क्षेत्र के गांव शेखपुरा निवासी कुलदीप की चाकू से गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। मृतक कुलदीप के भाई पुष्पेंद्र ने एक सितंबर 2024 को थाना खानपुर पर भाई की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। यह भी पढ़ें- प्रेम कहानी के बीच हो रही 'वो' की एंट्री, तोड़ रही रिश्तों की डोर इसमें आरोप था कि कुलदीप की पत्नी रजनी के अनूपशहर थाना क्षेत्र के गांव सुनाई निवासी सचिन पुत्र करन सिंह ...