हाजीपुर, जनवरी 22 -- हाजीपुर। निज संवाददाता बिदुपुर थाने के खिलवत गांव में तीन साल पूर्व ससुराल गए पति की हत्या मामले में पत्नी, सास और साले को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। आजीवन करावास के साथ-साथ तीनों अभियुक्तों को 20-20 हजार रुपए अर्थदंड लगाया गया। वहीं पड़ोस के तीन ग्रामीणों को भी तीन-तीन साल की सजा और 20-20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई। सिविल कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय उमेश कुमार शर्मा ने पत्नी सुनिता देवी, सास पार्वती देवी और साले राजा कुमार को भादवि की धारा 302 के तहत सजा सुनाई। अर्थदंड भी लगाया। साथ ही ग्रामीण चंदन साह, दुर्गा ठाकुर और विशाल ठाकुर को भादवि की धारा 201 के तहत 03-03 साल की सजा सुनाई गई और 20-20 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया। अपर लोक अभियोजक शिवशंकर प्रसाद सिंह ने बताया कि सदर थाने के रुपेश साह दश...