गुड़गांव, जनवरी 12 -- पलवल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज गुप्ता की अदालत ने अवैध संबंध में पति की हत्या करने के मामले में पत्नी और उसके प्रेमी को दोषी करार देकर उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि 10 जनवरी 2023 को रामदास गौतम ने शहर पलवल थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके बेटे संजय गौतम उर्फ गुड्डू, जो डिलीवरी ब्वॉय का काम करता था। शहर के जिमखाना क्लब के पास अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस संबंध में हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। इस मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं था, इसलिए पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्यों का सहारा लिया। जांच के दौरान, कॉल डिटेल्स खंगालने पर मृतक की पत्नी पारुल और पड़ोसी गोपाल की भूमिका संदिग्ध पाई गई। पूछताछ के बाद यह...
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