बहराइच, अगस्त 24 -- कोर्ट ने दोनों पर 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया बहराइच, संवाददाता। न्यायालय, पीठासीन अधिकारी राजेश कुमार सिंह न्यायालय सत्र न्यायाधीश बहराइच ने पति की हत्या के मामले में पत्नी और उसके साथी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सोमवार को मामले में फैसला सुनाते हुए दोनों अभियुक्तों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। जुर्माना न जमा करने पर दोनों को छह-छह महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

सजा पाने वालों की जानकारी सजा पाने वालों में मृतक असलम की पत्नी आशिया उर्फ जरीना और सोनू उर्फ मुनव्वर पुत्र सुभान अली शामिल हैं। दोनों बहराइच के थाना दरगाह शरीफ क्षेत्र के सासापारा गांव के रहने वाले हैं। अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 28/29 अप्रैल 2021 की रात की है। असलम अपने घर में सो रहा था। अगली सुबह वह मृत अवस्था ...