झांसी, अगस्त 12 -- झांसी। प्रेम प्रसंग में बाधक पति की हत्या के आरोपी प्रेमी को जेल से रिहाई नहीं मिल सकी। अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने उसकी जमानत अर्जी को निरस्त कर दिया। विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा एवं प्रीति चतुर्वेदी ने बताया कि राज कुशवाहा ने बीती 03 फरवरी को थाना नवाबाद में तहरीर देते हुए बताया था क उसके पिता जगभान कुशवाहा चेन्नई में ट्रेन में सफाई का काम करते थे। वह 30 जनवरी को पुलिस वेरीफिकेशन लेने के लिए घर पर आए थे। 31 जनवरी 2026 को वेरीफिकेशन लेकर घर से वापस निकले थे जिनको उसने शाम करीब 4 बजे तेरई फाटक से बस में झांसी के लिए बैठाया था। फिर उसके पिता पुलिया नंबर नौ में रहने वाले अपने चचेरे भाई हेमन्त कुशवाहा के घर पर गये। रात को उसके चचेरे चाचा हेमन्त ने अपने ई-र...