पति की हत्या की आरोपी पत्नी को जमानत नहीं
रांची, जून 22 -- रांची। पति की हत्या के मामले में जेल में बंद आरोपी नीतू देवी को अदालत से राहत नहीं मिली। एजेसी देबाशीष मोहापात्रा की अदालत ने उसकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। नीतू देवी 20 फरवरी से न्यायिक हिरासत में है। मामला अनगड़ा थाना कांड संख्या 18/2026 से संबंधित है। अभियोजन के अनुसार, 10 फरवरी 2026 को विजय लोहरा अपनी पत्नी नीतू देवी और सास के साथ कांके स्थित जनरल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर इलाज के लिए गया था। शाम को नीतू देवी अकेली घर लौट आई, जबकि विजय लोहरा लापता हो गया। बाद में 13 फरवरी को अनगड़ा थाना क्षेत्र से उसका शव बरामद हुआ। सूचक निरंजन लोहरा ने आरोप लगाया कि नीतू देवी का गुलजार अंसारी के साथ लंबे समय से संबंध था और इसी कारण उसने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर विजय लोहरा की हत्या कराई। पुलिस ने जांच पूरी कर नीतू देवी के खि...
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