पति की हत्या करने वाली पत्नी को आजीवन कारावास
सहारनपुर, जून 12 -- कोतवाली रामपुर मनिहारान क्षेत्र में अवैध संबंधों के चलते पति की हत्या करने वाले पत्नी को अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 70 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामले में पुलिस की ओर से भी सशक्त पैरवी की गई। सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक सैनी ने बताया कि मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-3 की अदालत में विचाराधीन था। वादी अनिल उर्फ राकेश ने कोतवाली रामपुर मनिहारान दर्ज कराए मामले में बताया था कि उनके बेटे ललित की शादी पूजा निवासी नकुड़ के साथ हुई थी। आरोप लगाया कि पूजा के पूर्व में भी किसी युवक से संबंध थे और अज्ञात युवकों के फोन आते थे। इस बात को लेकर ललित ने अपनी पत्नी पूजा को समझाने की भी कोशिश की थी। चार नवंबर 2016 की शाम सात बजे के करीब पूजा ने परिवार ...
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