इटावा औरैया, अप्रैल 27 -- इटावा। पति की हत्या करने वाली पत्नी को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। घटना 6 साल पहले सैफई थाना क्षेत्र में हुई थी। रिपोर्ट मृतक के भाई ने दर्ज कराई थी। घटना के दूसरी आरोपी को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि कुम्हावर निवासी गजाधर पुत्र दीनदयाल ने सैफई थाने में अपने भाआई राधेश्याम की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि उसके भाई की पत्नी भारती देवी व प्रेम सिंह ने गला घोंटकर हत्या कर दी और घटना को आत्महत्या का दर्शाने के लिए शव को फांसी के फंदे पर लटका दिया था। यह भी पढ़ें- 2 साल बाद फैसला: खजुराही डैम हत्याकांड में छह आरोपी बरी पुलिस ने मृतक राधेश्याम की पत्नी भारती देवी व प्रेम सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और दोनों को गिरफ्तार करके ...