रुद्रपुर, फरवरी 25 -- रुद्रपुर, संवाददाता। सड़क हादसे में पति की मौत के मामले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण की न्यायाधीश मीना देऊपा की अदालत ने बीमा कंपनी को पत्नी को 5.43 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। अधिवक्ता बीएस सैनी के अनुसार, ग्राम रामपुर चकलुवा, कालाढूंगी निवासी सोमवती देवी ने याचिका दायर कर बताया कि 19 नवंबर 2020 को बाजपुर से लौटते समय उनके पति बिहार लाल अपनी पुत्री के साथ सड़क पार कर रहे थे। तभी तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल बिहार लाल को निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वह परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। हादसे के बाद परिवार आर्थिक संकट में घिर गया। पत्नी ने वाहन स्वामी, चालक और बीमा कंपनी से 12 लाख रुपये मुआवजे की मांग की थी। मामले की सुनवाई के बाद ...