औरंगाबाद, मार्च 18 -- पति की सड़क दुर्घटना में मौत होने के बाद ना तो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया हुई थी और ना ही कोई अन्य कागजी प्रक्रिया पूरी की गई और इस वजह से बीमा कंपनी ने मुआवजा देने से मना कर दिया। जिला उपभोक्ता अदालत के स्तर से इससे संबंधित वाद का निपटारा करते हुए पीड़िता को 2.20 लाख रुपए का भुगतान कराया गया। इस संबंध में जिला उपभोक्ता अदालत के सदस्य बद्री नारायण सिंह ने बुधवार को पीड़ित परिवार को चेक सौंपा। कुटुंबा प्रखंड के रिसियप थाना क्षेत्र के भटौंधा गांव के प्रवीण सिंह की पत्नी बिंदु देवी ने एक वाद जिला उपभोक्ता अदालत में दायर किया था। महिला ने कहा था कि श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस, रीजनल ऑफिस, औरंगाबाद से 7 फरवरी 2022 को एक पॉलिसी ली गई थी। पॉलिसी उनके पति के नाम से थी जिसकी प्रथम किस्त का भुगतान 17364 रुपए बीमा कंपनी के कार्यालय म...
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