पति का अवैध संबंध और प्रताड़ना वैवाहिक क्रूरता : हाईकोर्ट
रांची, सितम्बर 24 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने पारिवारिक विवाद से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में चिकित्सक दंपति का विवाह भंग कर दिया। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पत्नी की अपील स्वीकार करते हुए हजारीबाग फैमिली कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें तलाक की याचिका खारिज कर दी गई थी। हाईकोर्ट ने पति के कथित अवैध संबंध और पत्नी के साथ की गई गंभीर मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना को वैवाहिक क्रूरता माना और हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक की डिक्री मंजूर कर दी। दोनों चिकित्सक का विवाह 24 फरवरी 2018 को हजारीबाग के चरही में हिंदू रीति-रिवाज से हुआ था। पति धनबाद के टुंडी स्थित सोनी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत थे, जबकि पत्नी बीसीसीएल, धनबाद में चिकित्सक के पद पर कार्यरत थीं। विवाह के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। ...
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