वाराणसी, मार्च 30 -- वाराणसी। अपर जिला जज आलोक कुमार के अदालत ने सोमवार को दहेज हत्या के मामले में फूलपुर निवासी पति राहुल, ससुर प्रेमचंद, सास धनशीरा देवी को 14-14 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी पर दस दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन की ओर से एडीजीसी संतोष तिवारी और वादी के निजी अधिवक्ता वर्ष नारायण यादव ने पैरवी की। अभियोजन पक्ष के अनुसार ठठेर (ढेरातर) रामपुर जौनपुर निवासी अशोक कुमार गुप्ता ने फूलपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। आरोप लगाया कि उसकी पुत्री सुनीता का विवाह लगभग तीन वर्ष पहले राहुल के साथ हुआ था। कुछ दिन बाद से ही ससुराल के लोगों ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। पुत्री को मारापीटा भी गया। 20 नवंबर 2020 को सुबह सात बजे राहुल ने सूचना दी कि सुनीता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति ...