अलीगढ़, अप्रैल 22 -- अलीगढ़। केस-1खैर क्षेत्र में सोमना रोड पर एससीएसटी वर्ग को 99 साल के पट्टे पर जमीन मिली थी। नियमानुसार बिना प्रशासन की अनुमति व स्वीकृति के पट्टे की जमीन किसी अन्य वर्ग को नहीं बेची जा सकती है। इस जमीन पर बिल्डरों ने पट्टाधारकों से सांठगांठ कर अवैध कॉलोनी बनानी शुरू कर दी।केस-2-खैर क्षेत्र के टैंटी गांव में बंबे के किनारे सरकारी रास्ता है। बिल्डरों ने सरकारी रास्ते को भी नहीं छोड़ी और बगल में ही विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी के लिए बंबे के रास्ते पर सड़क बिछा दी।जेवर एयरपोर्ट के नजदीक खैर क्षेत्र में अवैध कालोनी विकसित किए जाने के यह दो ही उदाहरण है। यह भी पढ़ें- अवैध प्लाटिंग पर चला प्राधिकरण का बुलडोजर, 6500 वर्गमीटर क्षेत्र में कार्रवाई मंगलवार को एडीए की टीम ने क्षेत्र में पांच अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजकर चलाकर ध्वस...