भागलपुर, जुलाई 21 -- अमित कुमार चौधरी की रिपोर्ट : भागलपुर, प्रधान संवाददाता। तातारपुर थाना क्षेत्र के काजवलीचक में तीन मार्च 2022 की रात हुए धमाके में दोषी पाए गए दोनों अभियुक्तों मोहम्मद आजाद और नवीन मंडल को कोर्ट ने 10-10 साल की सजा सुनाई। मंगलवार को एडीजे 11 ज्योति कुमार कश्यप की अदालत ने दोनों अभिक्तों को सजा सुनाई। सरकार की तरफ से इस मामले में बहस करने वाले एपीपी हेमकांत झा ने बताया कि अभियुक्तों को गैर इरादतन हत्या के अलावा विस्फोटक अधिनियम की तीन धाराओं के तहत सजा सुनाई गई। गैर इरादतन हत्या मामले में दोनों को नौ-नौ साल की सजा सुनाई गई, साथ ही 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर दोनों को तीन-तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दोनों अभियुक्तों को विस्फोटक अधिनियम की धारा तीन, चार और पांच के...