रांची, अक्टूबर 16 -- झारखंड हाईकोर्ट ने पटमदा में महिला से गैंगरेप के मामले में चार दोषियों की 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा बरकरार रखी है। जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने गुरुवार को दोषियों की दोनों आपराधिक अपील खारिज कर दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि मेडिकल जांच में सीमन नहीं मिलने या जांच में कमियां होने मात्र से पीड़िता की विश्वसनीय गवाही को खारिज नहीं किया जा सकता। जमशेदपुर की कोर्ट ने 23 अगस्त 2018 को चारों को दोषी ठहराया था। 29 अगस्त 2018 को उन्हें 20-20 साल के कठोर कारावास और 40-40 हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। यह भी पढ़ें- 3 घंटे में रटवाए 370 उत्तर, फिर जला दिया पेपर; CGL लीक मामले में बड़ा खुलासाजंगल में हुआ था गैंगरेप अभियोजन के अनुसार, पांच नवंबर 201...