पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जमानत के 1 मामले में न्यायिक अधिकारी पर कार्रवाई का आदेश
नई दिल्ली, अगस्त 8 -- पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में एक न्यायिक पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का आदेश कोर्ट प्रशासन को दिया है। निचली अदालत में बतौर अपर सत्र न्यायाधीश के रूप में पदस्थापित एक न्यायिक पदाधिकारी 22 जुलाई 2024 को एक अभियुक्त को बेल दिया था। उन्होंने दीघा थाना में दर्ज हत्या के प्रयास के मामले के आरोपी धर्मेंद्र कुमार को पीड़ित की गंभीर इंज्यूरी रिपोर्ट होने के बावजूद नियमित जमानत दे दी थी। कोर्ट ने इससे संबंधित रिकॉर्ड चीफ जस्टिस के पास भेजने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति संदीप कुमार ने श्याम सुंदरी देवी की ओर से दायर जमानत रद्द करने के लिए याचिका को मंजूर करते हुए यह फैसला सुनाया है। कांड के अभियुक्त धर्मेंद्र पर पिस्तौल से गोली मारकर श्याम सुंदरी के पुत्र मुकेश उर्फ गोपी को गंभीर रूप से घायल करने का आरोप ह...
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