पटना, मार्च 6 -- पटना समेत पूरे जिले में 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से यह लोक अदालत पटना सदर के सिविल कोर्ट परिसर के साथ जिले के सभी अनुमंडल न्यायालयों में आयोजित होगी। अनुमंडल न्यायालय पटना सिटी, दानापुर, बाढ़, मसौढ़ी और पालीगंज में सुबह 10.30 बजे से लोक अदालत शुरू होगी। इसमें बैंक ऋण वसूली, बिजली बिल विवाद, चेक बाउंस (धारा 138 एनआइ एक्ट), वैवाहिक विवाद, श्रम कानून, वाहन दुर्घटना दावे और माप-तौल से जुड़े मामलों का ऑन द स्पॉट समाधान होगा। इसका मुख्य उद्देश्य लंबित मुकदमों का आपसी सुलह और बिना खर्च के त्वरित निपटारा करना है। मालूम हो कि लोक अदालत में निपटारे के लिए कोई कोर्ट फीस नहीं लगती है। यदि किसी मामले में फीस पहले ही जमा की जा चुकी है, तो समझौते के बाद वापस कर दी जाएगी। सबसे महत्...