पटना, मार्च 8 -- पटना जिले के 1260 वाहनों का निबंधन रद्द हो सकता है। यातायात नियमों के उल्लंघन और 90 दिनों में चालान की राशि जमा नहीं करने वाले इन वाहनों को चिह्नित कर ट्रैफिक पुलिस ने मालिकों को नोटिस भेजा है। नोटिस के बाद भी यदि राशि जमा नहीं की जाती है तो वाहन का निबंधन रद्द हो सकता है। ऐसे मामलों में गाड़ी मालिक का ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। कुछ मामलों में तो निबंधन और ड्राइविंग लाइसेंस दोनों रद्द किए जा सकते हैं। यातायात पुलिस ने इंट्रीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर (आईसीसीसी) और हैंड हेल्ड डिवाइस (एचएचडी) के माध्यम से वाहनों पर जुर्माना किया था। लेकिन, लंबे समय बाद भी जुर्माना की राशि जमा नहीं की गई। यातायात पुलिस के मुताबिक जिन वाहनों का ई-चालान काटा गया था, उनकी जुर्माने की राशि 1 से 28 फरवरी के बीच जमा करनी थी। वाहन म...