पटना के बाढ़ वाले इलाकों से अतिक्रमण हटाने को और समय मिला
नई दिल्ली, अक्टूबर 2 -- सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को पटना में नौजर घाट और नूरपुर घाट के बीच बाढ़ वाले इलाकों में बने सभी अनधिकृत ढांचों और अतिक्रमणों को हटाने के अपने निर्देशों का पालन करने के लिए आठ हफ्ते का समय दिया है। न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को छह हफ्ते का समय दिया था ताकि यह पक्का किया जा सके कि नौजर घाट और नूरपुर घाट के बीच गंगा के बाढ़ वाले इलाकों में अतिक्रमण को हटा दिया जाए। बिहार के एडवोकेट जनरल एस. डी. संजय ने 28 सितंबर को पीठ को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का आंशिक रूप से पालन किया गया है। उन्होंने कहा कि नेपाल में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे यह पूरा इलाका डूब गया और अधिकारियों के लिए...
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