हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, मई 3 -- पॉक्सो की विशेष अदालत के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन रमन ने कहा कि सीबीआई की ओर से नीट छात्राकांड के मामले की जांच को लेकर वे संतुष्ट नहीं हैं। इस बाबत शनिवार को छह पेज के आदेश में कई निर्देश दिए गए। छात्रा की मां का बयान कोर्ट में मजिस्ट्रेट के समक्ष तीन दिनों के भीतर दर्ज कराने का निर्देश सीबीआई को दिया गया। अदालत ने कहा कि सीबीआई को मृतक छात्रा की मां का बयान तुरंत कोर्ट में कराना चाहिए था पर नहीं किया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह यौन उत्पीड़न का गंभीर मामला है। जांच में देरी की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सीबीआई को दो माह के भीतर नीट छात्रा कांड की जांच पॉक्सो एक्ट के तहत सुसंगत तथ्यों के आधार पर पूरी करनी है। जांच में चल रही देरी का ठोस कारण भी बताने को कहा गया। इससे पहले की सुनवाई में भी नीट छात्रा मौत ...
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