हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, मार्च 3 -- नीट छात्रा कांड मामले में बेऊर जेल में बंद शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक मनीष कुमार रंजन की नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान पॉक्सो की विशेष अदालत में सीबीआई ने कहा कि जांच के लिए मनीष रंजन की जरूरत नहीं है। अब तक ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है। पीड़िता के वकील ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इस कांड में मुख्य अभियुक्त मनीष रंजन है। जमानत मिलने पर साक्ष्य और साक्षियों को प्रभावित किया जा सकता है। बिहार पुलिस ने कहा कि कांड की जांच और संबंधित साक्ष्य समेत सभी सबूत सीबीआई को सौंप दिये गये हैं। पुलिस इस कांड की जांच नहीं कर रही है। सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन रमन ने आदेश के लिए 11 मार्च को तिथि निर्धारित की। पॉक्सो की विशेष अदालत में बहस के दौरान सीबीआई के वकील और पीड़ि...
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