नई दिल्ली, जुलाई 23 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के बाद भी पटना में गंगा के किनारे अतिक्रमण/अवैध निर्माण नहीं हटाए जाने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। शीर्ष अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए बिहार सरकार छह सप्ताह के भीतर पटना में नौजर घाट और नूरपुर घाट के बीच गंगा नदी के किनारे बने सभी अनधिकृत ढांचों और अतिक्रमणों को हटाने का आदेश दिया है।

अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया जस्टिस जे बी पारदीवाला और के वी विश्वनाथन की पीठ ने अशोक कुमार सिन्हा की ओर एनजीटी के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। पीठ को बताया गया कि इस अदालत के आदेशों के बावजूद अब तक पटना में नदी किनारे से अतिक्रमण हटाने के लिए अधिकारियों ने कोई कदम नहीं उठाया। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि 'हमें बताया गया है कि अब तक अतिक्रमण हटाने के...