रुद्रपुर, अप्रैल 23 -- पंतनगर। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विवि में विद्युत विभाग से जुड़े मामले में प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। विभागीय जांच में अनियमितता पाए जाने पर दो कर्मचारियों को दोषी मानते हुए विवि को हुई करीब Rs.16,499 की वित्तीय हानि का 50 प्रतिशत यानी Rs.8,249-Rs.8,249 की वसूली के आदेश दिए गए हैं। कार्यालय आदेश के अनुसार एक कर्मचारी से सीधे वेतन से वसूली की जाएगी, जबकि दूसरे कर्मचारी से तीन किश्तों में राशि ली जाएगी। यह कार्रवाई विभागीय जांच रिपोर्ट और कुलपति की स्वीकृति के बाद की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि विश्वविद्यालय में वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए इस तरह की अनियमितताओं पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। यह भी पढ़ें- आठ साल बाद भी नपं में 87 लाख के गबन की नहीं हुई वसूली

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