उरई, दिसम्बर 11 -- उरई। संवाददाता बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को संचालित कन्या विवाह सहायता योजना के तहत 65 हजार की सहायता दिलाई जाएगी। इसके लिए पात्रों को रजिस्ट्री कार्यालय से पंजीकृत विवाह की स्वप्रमाणित प्रति उपलब्ध करानी होगी साथ ही वर की आयु 21 एवं वधू की 18 वर्ष होना अनिवार्य है। श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निर्माण श्रमिक की पुत्री का आधार प्रमाणीकरण कराया जाना आवश्यक होगा। साथ ही लाभार्थी पंजीकृत श्रमिक के कुटुम्ब रजिस्टर, राशन कार्ड या इसके समतुल्य अभिलेख की स्व-प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी। रजिस्ट्री कार्यालय से विवाह पंजीकृत होने की स्व-प्रमाणित प्रति के साथ ही पिछले 12 माह में कम से कम 90 दिवस भवन एवं अन्य सन्निर्माण प्रकियाओं में कार्यरत होने का निर्धारित प्रारूप पर स्वघोषणा पत्र भ...