अलीगढ़, मार्च 6 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। पंजीकृत श्रमिकों की बेटियों का सामूहिक विवाह 12 अप्रैल को होगा। पात्र श्रमिकों को बेटी के विवाह पर 85 हजार रुपये की आर्थिक सहायता डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ओर से पंजीकृत श्रमिकों की बेटियों के विवाह के लिए "कन्या विवाह सहायता योजना" के तहत सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया जाएगा। उपश्रम आयुक्त नदीम अहमद ने बताया कि सामूहिक विवाह योजना में वही श्रमिक आवेदन कर सकते हैं, जिनका श्रम विभाग में पंजीकरण कम से कम एक वर्ष पूरा हो चुका हो। विवाह के समय कन्या की आयु 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य है। योजना का लाभ श्रमिक की अधिकतम दो पुत्रियों तक ही दिया जाएगा। आवेदन के साथ कन्या एवं वर की आयु प्रमाणित करने के लिए जन्म प्रमा...
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