गोपालगंज, दिसम्बर 28 -- बरौली, एक संवाददाता। सिविल सर्जन के निर्देश पर क्षेत्र के सभी दवा दुकानदारों एवं निजी क्लीनिक व अस्पतालों के लिए स्वास्थ्य सुविधा पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में स्थानीय पीएचसी ने एक पत्र जारी कर कहा है कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर एचएफआर पंजीकरण नहीं कराने वाली दवा दुकानों एवं निजी स्वास्थ्य संस्थानों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। पीएचसी के एमओआईसी डॉ. मनोरंजन भारती ने बताया कि प्रखंड क्षेत्र में चिन्हित सभी निजी फार्मेसी, क्लीनिक एवं अस्पतालों को एचएफआर पंजीकरण कराने का निर्देश दिया गया है। सभी मेडिकल दुकानदारों, निजी क्लीनिक व अस्पताल चलाने वालों को दो दिनों के भीतर अपना आधार कार्ड, सेल्फ मोबाइल नंबर, मेडिकल स्टोर , क्लिनिक व अस्पताल का साइन बोर्ड, संस्थान के सामने से ली गई फोटो, वैध...
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