नई दिल्ली, मई 25 -- सु्प्रीम कोर्ट ने पंजाब राज्य निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। आयोग ने नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव मतपत्रों (बैलेट पेपर) के जरिए कराने का निर्णय लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने याचिकाकर्ता रुचिता गर्ग से अदालत का रुख करने को लेकर सवाल किया। पीठ ने कहा कि अब चुनाव प्रक्रिया में व्यवधान नहीं डाला जा सकता। चुनाव कल हैं, अब क्या किया जा सकता है? अब समय नहीं बचा है। उसने कहा कि आपको चुनाव कार्यक्रम की औपचारिक अधिसूचना जारी होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। यह भी पढ़ें- पंजाब निकाय चुनाव संबंधी याचिका खारिज आपको पता था कि चुनाव होने हैं। इससे पहले कई दौर की मुकदमेबाजी हो चुकी है। पीठ ने चुनावों में...