नई दिल्ली, सितम्बर 7 -- पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाने पर आपत्ति जताई है। कैबिनेट ने मांग की है कि पंजाब सरकार की राय प्राप्त होने और उस पर विचार किए जाने तक नियुक्ति तथा शपथ ग्रहण की प्रक्रिया रोक दी जाए।प्रक्रिया की अनदेखी का आरोप कैबिनेट के अनुसार नियुक्ति की प्रक्रिया मेमोरंडम ऑफ प्रोसीजर के पैरा 6 और संवैधानिक नियमों के अनुरूप नहीं रही। राज्य सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश मिलने के बाद संबंधित राज्य सरकार के विचार लेना आवश्यक है। इसके बाद केंद्रीय कानून मंत्री प्रस्ताव प्रधानमंत्री के समक्ष रखते हैं, जो राष्ट्रपति को चयन के संबंध में सलाह देते हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार सुप्रीम क...