पीलीभीत, जुलाई 11 -- पीलीभीत। खाता धारक के खाते से सात करोड़ रुपए से अधिक रकम निकालने के आरोपी पंजाब एंड सिंध बैंक के शाखा प्रबंधक राधेश्याम प्रभाकर की अग्रिम जमानत याचिका अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार हिमांशु ने खारिज कर दी। थाना कोतवाली क्षेत्र के हाल निवासी केजीएन दो सिविल लाइन नार्थ के मोहम्मद जीशान ने न्यायालय के आदेश पर थाना सुनगढ़ी में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें कहा कि थाना अमरिया के ग्राम उदयपुर माफी में मैसर्स उजेफा एग्रीटेक रईस मिल का स्वामी व प्रोप्राइटर है। उसकी मिलें जीएसटी में पंजीकृत हैं। उसकी राइस मिल का खाता पंजाब एण्ड सिंध बैंक में है। उसे बैंक द्वारा जून 2024 में दस करोड़ का लोन स्वीकृत किया गया। यह भी पढ़ें- Muzaffarnagar News: बैंक शाखा प्रबंधक समेत तीन लोगों पर केस दर्ज इससे पहले उसका लोन का खाता इंडियन बैंक पीलीभीत मे...