बदायूं, दिसम्बर 25 -- दातागंज। जन कल्याण समिति के तत्वावधान में विकास खंड सभागार में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता व मास्टर ट्रेनर सलमान ज़मीर ने पंचायत सहायकों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 और 2019 की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि रेलवे, रोडवेज, हवाई जहाज के टिकट धारक और दुकान से पक्की रसीद प्राप्त करने वाला हर व्यक्ति 'उपभोक्ता' की श्रेणी में आता है। प्रशिक्षण के दौरान उपभोक्ताओं के अधिकारों और शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने के तरीकों पर चर्चा की गई।
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