विधि संवाददाता, मार्च 26 -- UP Panchayat Elections: पंचायत चुनाव के मामले में बुधवार समयाभाव के कारण इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से याचिका पर जवाब मांगा था। कोर्ट ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 243 ई के तहत पंचायतों का कार्यकाल उनकी पहली बैठक से पांच वर्ष की अवधि के लिए होता है और इसे उससे अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग को हलफनामा में यह बताने का निर्देश दिया था कि 15 अप्रैल तक मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद 26 मई तक पूरी चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराना संभव है या नहीं। पंचायत चुनाव समय से कराए जाने की मांग वाली अधिवक्ता इम्तियाज़ हुसैन की याचिका पर अब अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है। याचिका में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों की पहली बैठक 27...
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