बरेली, फरवरी 9 -- फर्जी फर्मों के नाम पर होने वाले भुगतान पर रोक लगाने के लिए अब ग्राम पंचायतों में जीएसटी को अनिवार्य कर दिया गया है। ग्राम पंचायतों में सभी तरह के भुगतान जीएसटी नंबर के साथ ही होंगे। बरेली की सभी 1188 पंचायतों ने जीएसटी नंबर प्राप्त कर लिया है। फर्जी फर्मों के माध्यम से हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के भुगतान के लिए जीएसटी पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। पंचायती राज विभाग के आदेश के बाद सभी पंचायत सचिवों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि बिना जीएसटी नंबर के कोई भी भुगतान न होना पाए। अब पंचायत स्तर पर सामग्री की आपूर्ति या कार्य के लिए जीएसटी नंबर अनिवार्य है। ग्राम पंचायतों को अब डिडक्टर के रूप में जीएसटी अधिनियम की धारा 51 के तहत पंजीकृत होना होगा। पंचायत द्वारा दो फीसदी जीएसटी और एक ...
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