बलिया, अगस्त 29 -- बलिया। जिला पंचायत राज अधिकारी अवनीश श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदेश सरकार ने पंचायतों को नई गाइडलाइन जारी किया है। इसके तहत पंचायतों द्वारा अनुमोदित विकास कार्यों में पांच लाख रुपए लागत का विकास कार्य स्वयं के अनुमोदन पर पंचायतें कर सकती हैं। हालांकि विकास कार्य कराने के लिए ग्राम सभा की खुली बैठक में इसे पारित कराना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि पांच से साढ़े सात लाख रुपये तक के विकास कार्य के लिए एडीओ पंचायत से, साढ़े सात लाख से दस लाख तक कार्यों के लिए डीपीआरओ अनुमोदन देंगे तथा दस लाख से ऊपर के विकास कार्यों के लिए जिलाधिकारी से अनुमोदन अनिवार्य होगा। वहीं नए विकास कार्यों के लिए जो पहले से ग्राम पंचायत से पास नहीं है, उस कार्य के लिए भी डीपीआरओ व जिलाधिकारी से अनुमोदन लेना पड़ेगा। इस गाइडलाइन से ग्राम पंचायतें पांच ल...