पंचायती राज, जिला परिषद व प्रशिक्षण संस्थानों को 2 साल से पीएफ खाते में जमा रकम सरेंडर करने का निर्देश
जमशेदपुर, जून 25 -- जमशेदपुर। पंचायती राज विभाग से संबंधित सभी जिला स्तरीय कार्यालयों को दो वर्ष से अधिक समय से पर्सनल लेजर (पीएल) खातों में जमा राशि सरेंडर करने का निर्देश दिया गया है। पंचायती राज निदेशक राजेश्वरी बी ने इस संबंध में सभी उपायुक्तों, डीडीसी सह जिला परिषद मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों, जिला पंचायती राज पदाधिकारियों तथा विभागीय प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्यों को आदेश जारी किया है। यह निर्देश वित्त विभाग के वित्तीय अनुशासन संबंधी आदेश के अनुपालन में दिया गया है। विभाग ने पाया है कि कई योजनाओं के लिए आवंटित राशि समय पर खर्च नहीं हो पाती और वित्तीय वर्ष के अंत में उसे पीएल खाते में जमा कर दिया जाता है। ऐसी राशि वर्षों तक अव्यवहृत पड़ी रहती है, जबकि अन्य योजनाओं के लिए धन की कमी हो जाती है। इसे देखते हुए पुरानी राशि सरेंडर करन...
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