नई दिल्ली, अप्रैल 29 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। नए श्रम कानून के तहत केंद्र सरकार न्यूनतम मजदूरी की दर तय करने जा रही है। सूत्रों का कहना है कि इसको लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि नए श्रम कानूनों के तहत केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि वह एक मानक के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी तय करे और राज्यों को उसे उसी रूप में स्वीकार करना होगा। केंद्र सरकार द्वारा तय की गई न्यूनतम मजदूरी की दर राज्य सरकारों को अपने यहां श्रमिकों को अनिवार्य तौर पर देनी होगी। इस व्यवस्था के तहत राज्य न्यूनतम तय दर से अधिक मजदूरी दे सकेंगे लेकिन उससे कम मजदूरी नहीं दे पाएंगे। जबकि अभी तक राज्यों को यह अधिकार था कि वह अपने यहां पर अपने हिसाब से न्यूनतम मजदूरी दे सकें। उनके लिए केंद्र सरकार द्वारा तय मजदूरी को देना बाध्य नहीं था。

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