नई दिल्ली, अक्टूबर 19 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के तहत सेब, कीवी फल, एल्ब्यूमिन और मनुका शहद के आयात के लिए सरकार ने कोटा और शुल्क से जुड़े नियम तय कर दिए हैं। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने टैरिफ दर कोटा (टीआरक्यू) के तहत आवेदन और मंजूरी की नई प्रक्रिया को अधिसूचित किया है। दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता सोमवार आधी रात के बाद से लागू हो गया है। भारत न्यूजीलैंड से सेब के आयात का कोटा दूसरे साल 35 हजार मीट्रिक टन से शुरू करेगा। दूसरे साल 37 हजार सौ मीट्रिक टन, चौथे में 40 हजार और पांचवें साल में 42500 मीट्रिक टन होगा। जबति छठे साल से बढ़कर 45 हजार मीट्रिक टन हो जाएगा। तय कोटे के भीतर आयात पर 25 प्रतिशत सीमा शुल्क लगेगा। सेब के आयात के लिए हर साल एक अप्रैल से 31 अ...