नई दिल्ली, जून 11 -- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली हाईकोर्ट के एक आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है। हाईकोर्ट ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) नियमों के उल्लंघन के आरोप में समाचार पोर्टल न्यूजक्लिक और उसके प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ के खिलाफ धनशोधन का मामला रद्द कर दिया था। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि हाईकोर्टके 29 मई के आदेश में अभियोजन पक्ष द्वारा उठाए गए कई अहम तर्कों को नजरअंदाज किया गया या उन पर ध्यान नहीं दिया गया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने 41 पृष्ठ के अपने फैसले में कहा था कि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई की ओर से न्यूजक्लिक और पुरकायस्थ के खिलाफ प्राथमिकी जारी रखना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। यह भी पढ़ें- सबूत नहीं; दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूजक्लिक के खिलाफ पुलिस और ED के मामले किए ...