लखीमपुरखीरी, मई 1 -- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने न्यायिक अधिकारियों के आपराधिक मामलों की सुनवाई के कार्य क्षेत्राधिकार में बड़ा बदलाव किया है। अब महिला थाना और मॉडर्न महिला थाना के आपराधिक मामलों की सुनवाई सिविल जज जूनियर डिवीजन/एफटीसी ( महिलाओं के विरुद्ध अपराध) की कोर्ट में होंगे। साइबर थाना क्षेत्र से सम्बंधित आपराधिक मामलों की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नम्बर 4 की अदालत में होगी। जबकि जीआरपी थाना क्षेत्र के आपराधिक मामलों की सुनवाई अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नम्बर 3 की अदालत में की जाएगी। इसके अलावा गोवध निवारण अधिनियम के पूरे जनपद के आपराधिक मामलों की सुनवाई अब अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन/एफटीसी कोर्ट में होगी। इसके अलावा सीजेएम प्रमोद कुमार यादव ने अन्य मजिस्ट्रेटों के कार्य क्षेत्र में भी बदलाव किया है।

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