काशीपुर, मई 30 -- काशीपुर, संवाददाता। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने बीमा कंपनी को सड़क हादसे में मृतक के परिजनों को 18.60 लाख रुपये ब्याज सहित भुगतान करने का आदेश दिया है। पांच दिसंबर 2024 को ग्राम अल्हैपुर मोहकम, थाना रेहड़, बिजनौर निवासी लाल सिंह का पुत्र सुभाष सिंह उर्फ निशु गांव के पुष्पेंद्र सिंह के साथ बाइक से जसपुर जा रहा था। ग्राम हरिपुरा महुआडाबरा पेट्रोल पंप के पास फोन आने पर वे बाइक को साइड में खड़ी करके रुक गए। इसी बीच जसपुर की ओर से आ रहे पिकअप वाहन के चालक ने सुभाष सिंह उर्फ निशु को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। यह भी पढ़ें- न्यायालय ने बीमा कंपनी को दिये 18.60 लाख रुपये भुगतान के आदेश हादसे की रिपोर्ट मृतक के पिता लाल सिंह ने थाना जसपुर में दर्ज कराई थी। मृतक सुभाष स...