मिर्जापुर, मई 9 -- मिर्जापुर। न्यायालय ने अलग-अलग मामलों की सुनवाई करते हुए पांच दोषी को अर्थदंड से दंडित किया है। शहर कोतवाली में दर्ज कापी राइट के मामले में दोषी सुरेश कुमार गुप्ता को पांच हजार रुपये और मारपीट के मामले में दोषी विसुंदरपुर निवासी शिवकुमार को दो हजार रुपये, कटरा कोतवाली में दर्ज मारपीट में अभियुक्त सबरी निवासी दीपक चौधरी को जेल में बितायी गयी अवधि और तीन हजार रुपये, विंध्याचल कोतवाली में दर्ज मारपीट में अभियुक्त अकोढ़ी निवासी सुधाकर सिंह को जेल में बितायी गयी अवधि और छह हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं दूसरे मामले में दोषी स्टेट बैंक पुरानी वीआईपी कस्बा निवासी रमाशंकर पंडा को जेल में बितायी गयी अवधि और तीन हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। यह भी पढ़ें- रंगदारी मांगने पर दो भाइयों समेत चार दोषियों को तीन-तीन साल क...