मिर्जापुर, जून 9 -- मिर्जापुर। न्यायालय ने अलग-अलग मामलों की सुनवाई करते हुए सोमवार दो दोषी पर अर्थदंड लगाया है। देहात कोतवाली में दर्ज आयुध अधिनियम के मामले में दोषी रामजी उर्फ कुदक्कड़ को जेल में बितायी गयी अवधि और 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। वहीं शहर कोतवाली में दर्ज लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम में देहात कोतवाली के पांडेयपुर निवासी ज्ञानधर मिश्रा पर 5250 रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर पांच दिन के साधारण कारावास की सजा सुनायी गयी है।

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