संभल, मार्च 2 -- थाना कुढफतेहगढ़ पुलिस ने विधि विरुद्ध अभियुक्तों को न्यायालय में पेश कर दिया। अभियुक्तों के अधिवक्ता द्वारा दलील पेश करने पर न्यायालय ने उनकी डिमांड निरस्त कर दी और पुलिस को हिदायत दी । अभियुक्तों के अधिवक्ता विक्रम सिंह चौहान ने बताया कि कुढ़ फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के गांव रहौली निवासी सलीम खां और उनके बेटे उवैश के खिलाफ 27 फरवरी 2026 में बीएनएस की धारा-110, 115 (2), 352, 351 (3) में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने उच्चतम और उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था का पालन न करते हुए व धारा बीएनएसएस की 35 -(3) का पालन न करते हुए आरोपितों को नोटिस तामील नहीं कराया, आरोपितों को सीधे गिरफ्तार कर 28 फरवरी को रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर दिया।अभियुक्तों के अधिवक्ता विक्रम सिंह चौहान ने पैरवी करते हुए लिखित आपत्ति न्यायालय के समक्ष...